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मध्य प्रदेश: 19 जून 2026
पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)
महिला एवं बाल विकास,पुलिस विभाग एवं संकल्प समाजसेवी संस्था के संयुक्त प्रयास से रुका बाल विवाह।
अजयगढ़ ब्यूरो.पन्ना। महिला एवं बाल विकास,पुलिस विभाग एवं जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन की सहयोगी संस्था संकल्प समाजसेवी संस्था के संयुक्त प्रयासों से एक बाल विवाह समय रहते रुकवाया गया।संकल्प संस्था को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्री शोभन अजयगढ़ में एक 15 वर्षीय बालिका का बाल विवाह माता-पिता के द्वारा 19 जून 2026 को कराया जा रहा है टीम के द्वारा इसकी सूचना महिला एवं बाल विकास,अजयगढ़ के परियोजना अधिकारी श्रीमती अंशिका गौतम को दी गई उनके द्वारा पुलिस विभाग को सूचित कर एक टीम तैयार करके आंगनवाड़ी सुपरवाइजर प्रियंका त्रिपाठी संकल्प संस्था से राजेंद्र विश्वकर्मा,राम विशाल,आईसीपीएस कार्यकर्ता बृजेश गुप्ता एवं परियोजना अधिकारी के साथ बालिका के घर पहुंच कर बालिका के माता से बालिका के उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे गए जिसमें पाया गया की बालिका की उम्र 15 साल थी।बालिका के माता-पिता को कहा गया की आप की बालिका की उम्र विवाह के योग्य नहीं है आप बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने पर करें यदि इसके पहले बालिका के विवाह करते हैं तो आपके विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तब बालिका के माता-पिता द्वारा कहा गया कि हम अपनी बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही करेंगे इसके पहले नहीं करेंगे इसके पश्चात टीम द्वारा पंचनामा तैयार कर माता-पिता को समझाइस देते हुए बालिका का विवाह रोका गया।
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