Editor in Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star)
पन्ना: अक्टूबर 12, 2025
पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)
नोडल संस्था के चयन के लिए भेजें प्रस्ताव
पन्ना। समग्र आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं का सशक्तिकरण नामक परियोजना के लिए जिले में नोडल संस्था का नामांकन एवं चयन किया जाना है। आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा सभी जिलों में विद्यमान आपदा जोखिम क्षेत्र और न्यूनीकरण में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं के दृष्टिगत समग्र आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं का सशक्तिकरण नामक परियोजना की शुरूआत की गई है। परियोजना अंतर्गत चयनित किए जाने वाले 60 ग्राम और वार्डों में समुदाय स्तर पर की जाने वाली आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर आपदा क्षेत्र में अनुभव रखने वाली किसी एक स्थानीय स्वयंसेवी संस्था को नोडल संस्था के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिससे समुदाय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके। जिला कलेक्टर द्वारा उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग सहित सभी नगरीय निकायों के सीएमओ एवं जनपद पंचायत सीईओ को नोडल संस्था के चयन के लिए अविलंब प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन के नियम
संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत होना चाहिए। इसके अलावा संस्था को पन्ना जिले में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव तथा जिला व स्थानीय स्तर पर सामुदायिक कार्यक्रम के आयोजन का अनुभव होना आवश्यक है। स्वयंसेवी संस्था का विगत पांच वर्ष के वार्षिक लेखे के किन्हीं तीन वर्ष का वार्षिक टर्नओवर कम से कम दस लाख रूपए होना जरूरी है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तीन वर्ष तक उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था का चयन किया जाएगा। नामांकित नोडल संस्था द्वारा चयनित ग्राम व वार्डों में समुदाय आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके लिए अनुदान राशि भी मिलेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए जांच कमेटी का गठन होगा। इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला पुलिस विभाग तथा आपदा प्रबंध संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
पन्ना जिले में समग्र आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाओं का सशक्तिकरण नामक परियोजना के लिए नोडल संस्था का चयन किया जाना है। इसके लिए जिला कलेक्टर ने उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग और अन्य अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
नोडल संस्था के चयन के लिए आवश्यक योग्यता:
- संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत होना चाहिए।
- संस्था को पन्ना जिले में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- संस्था का विगत पांच वर्ष के वार्षिक लेखे के किन्हीं तीन वर्ष का वार्षिक टर्नओवर कम से कम दस लाख रूपए होना जरूरी है।
- आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तीन वर्ष तक उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था का चयन किया जाएगा।
नोडल संस्था की जिम्मेदारियां:
- चयनित ग्राम व वार्डों में समुदाय आधारित गतिविधियां आयोजित करना।
- अनुदान राशि का उपयोग करना।
- किसी भी प्रकार की अनियमितता पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही का सामना करना।
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