Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star)
मध्य प्रदेश: 21 मई 2026
पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)
बाल श्रम के विरूद्ध करें प्रभावी कार्रवाई: कलेक्टर
ब्यूरो.पन्ना। कलेक्टर ऊषा परमार ने गुरूवार को बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम के तहत गठित जिला टॉस्क फोर्स समिति की बैठक में बाल श्रम की सूचना पर इसके रोकथाम के लिए आवश्यक जांच कर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में कहीं भी बाल श्रम की स्थिति न हो। दुकानों एवं संस्थान के भ्रमण के दौरान ऐसा पाए जाने पर तत्काल अवगत कराया जाए। बाल श्रम की पुष्टि उपरांत नियोजकों के विरूद्ध अविलंब कार्यवाही करें।
बैठक में जानकारी दी गई कि नियोजकों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर दो वर्ष तक की सजा एवं 50 हजार रूपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा। बताया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों से बाल श्रमिक का कार्य प्रतिबंधित है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोर श्रमिकों से खतरनाक नियोजनों में भी कार्य पर प्रतिबंध है। कलेक्टर ने बाल श्रम की संभावना वाले क्षेत्रों तथा इस संबंध में प्राप्त शिकायती आवेदन पर भी त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही उपस्थितजनों से आवश्यक सुझाव प्राप्त कर विद्यालय संचालन समय पर बच्चों की उपस्थिति तथा ड्रॉपआउट बच्चों की निगरानी के लिए भी कहा। जिला कलेक्टर ने पलायन रजिस्टर के संधारण तथा अनुविभाग स्तर पर भी बैठक के आयोजन पर जोर दिया। इस अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय बंधक श्रम सतर्कता समिति की बैठक में भी निर्धारित एजेंडा पर चर्चा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे सहित डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार तलैया, श्रम पदाधिकारी संजय आर्या एवं श्रम निरीक्षक वेदमणि दाहिया भी उपस्थित रहीं।
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