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पन्ना मध्य प्रदेश:कलेक्टर ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित करने के संबंध में दिए निर्देश।

Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star) 

मध्य प्रदेश: 09 मार्च 2026

पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)


कलेक्टर ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित करने के संबंध में दिए निर्देश।

ब्यूरो.पन्ना। कलेक्टर ऊषा परमार ने राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं गत दिवस मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में समस्त कार्यालय प्रमुखों सहित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ तथा नगरीय निकायों के सीएमओ को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश में एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय व उपयोग पर प्रतिबंध है। इन वस्तुओं में प्लास्टिक स्टिक सहित ईयर वर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बॉक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिरर्स तथा 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा किसी भी शासकीय कार्यालय अथवा कार्यक्रमों में पानी पिलाने के लिए प्लास्टिक बॉटल का उपयोग नहीं करने संबंधी निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

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