'

Panna-MP: निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026

Editor in Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star) 

मध्य प्रदेश: अक्टूबर 282025

पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)

निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026

पन्ना - मध्य प्रदेश: 7 फरवरी को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

राजनैतिक दलों की बैठक में दी गई जानकारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में प्रथम चरण में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब द्वितीय चरण में मध्यप्रदेश सहित 12 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में गत सोमवार को पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा की गई है तथा प्रत्येक स्तर पर निर्धारित कार्यक्रम मुताबिक वांछित गतिविधियां संपादित कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस क्रम में पन्ना जिले में भी एक जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्यवाही की जाना है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया और प्रश्नों व शंकाओं का समाधान कर लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुद्ध मतदाता सूची बनाने के कार्य में आवश्यक सहयोग की अपील की। साथ ही उपस्थितजनों से सुझाव प्राप्त कर अनिवार्य रूप से बूथ लेवल एजेंट की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा भी की। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत सभी वांछित कार्यवाहियां समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों सहित अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को पाबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 22 वर्ष बाद मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण होगा। वर्ष 2003 के उपरांत निरंतर संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण की गई है। बताया गया कि देश में वर्ष 1951 से 2004 तक 8 बार गहन पुनरीक्षण की कार्यवाही की जा चुकी है। इस दौरान विभिन्न कारणों से मतदाता सूची में कई परिर्वतन हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती परमार ने कहा कि निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय अपील की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। इस प्रक्रिया में ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में विशिष्ट गणना प्रपत्र तैयार किया जाएगा। इसमें वर्तमान मतदाता सूची में शामिल आवश्यक जानकारी का समावेश होगा।

न्यूनतम तीन बार मतदाता के घर पहुंचेंगे बीएलओ

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि बीएलओ द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण किया जाएगा। बीएलओ मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए नए मतदाता से फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र कर मिलान और लिंकिंग में सहायता करेंगे। साथ ही मतदाता को ईएफ भरने में मदद भी की जाएगी। बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम तीन बार दौरा करेंगे। मतदाता विशेषकर शहरी मतदाता या अस्थायी प्रवासी ऑनलाइन ईएफ भी भर सकते हैं। बीएलओ द्वारा मृत, स्थाई रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान की जाएगी। गणना चरण के दौरान ईएफ के अलावा कोई अन्य दस्तावेज एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 तथा सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8 भरा जा सकता है।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मधुवंतराव धुर्वे ने बताया कि गणना चरण में बीएलओ, ईआरओ इत्यादि का आवश्यक प्रशिक्षण भी होगा। राजनैतिक दल के पदाधिकारी द्वारा बीएलए को भी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीएलए भी मतदाताओं से विधिवत भरे ईएफ एकत्र कर प्रमाणित कर सकते हैं। बीएलए द्वारा अन्य निर्वाचन कार्यों में भी बीएलओ का सहयोग किया जाएगा। पुनरीक्षण के दौरान 1200 मतदाताओं की अधिकतम सीमा वाले मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण भी होगा। वर्तमान में पन्ना जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र में 931 मतदान केन्द्र स्थापित हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब मतदाताओं की सुविधा के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती भी होगी।

इनमें से कोई एक दस्तावेज आवश्यक

राजनैतिक दलों की बैठक में बताया गया कि आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के  विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में सांकेतिक रूप से दस्तावेज भी निर्धारित किए गए हैं। इन दस्तावेजों में केन्द्र एवं राज्य सरकार सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियमित कर्मचारी और पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश शामिल है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बोर्ड या विश्वविद्यालय की अंकसूची, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा आवंटित भूमि या मकान प्रमाण पत्र और एक जुलाई 1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, बैंक, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भारत में जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज तथा 9 सितम्बर 2025 के आयोग के निर्देशानुसार बायोमैट्रिक पहचान प्रमाणन के लिए आधार कार्ड मान्य होगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम अनुसार 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक मुद्रण व प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित है। 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक घर-घर गणना चरण के उपरांत 9 दिसम्बर को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि 9 दिसम्बर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्ति की अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान 31 जनवरी तक नोटिस चरण के तहत सुनवाई और सत्यापन का कार्य भी होगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। सहायक प्राध्यापक डॉ. आनंद चौरसिया द्वारा बैठक के दौरान प्रेजेन्टेशन के जरिए राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को पुनरीक्षण संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर एसडीएम संजय कुमार नागवंशी एवं निर्वाचन पर्यवेक्षक उमाशंकर दुबे भी उपस्थित रहे।

Tag:

#Aapka news star 

#Breaking news

#public news

#sport news

#Panna jan sampark 

#Mp news

#Political news

#Panna local news

#IAS officers 

#viral news

एक टिप्पणी भेजें

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

और नया पुराने