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पन्ना: दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय के लिए एसडीएम जारी करेंगे सशर्त अनुज्ञप्ति...


Editor in Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star) 

पन्ना: अक्टूबर 082025

पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)


दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय के लिए एसडीएम जारी करेंगे सशर्त अनुज्ञप्ति...

पन्ना। जिला कलेक्टर द्वारा आगामी दीपावली पर्व पर अस्थाई आतिशबाजी विक्रय के लिए समस्त एसडीएम को अपने अनुविभाग अंतर्गत सशर्त ऑनलाइन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखना होगा। अस्थाई दुकानें एक दूसरे से तीन मीटर की दूरी पर तथा किसी संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होना आवश्यक है। अस्थाई शेड एक दूसरे के आमने सामने नहीं होना चाहिए। किसी एक क्लस्टर में 50 से अधिक दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी। शेड का झुकाव भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं होगा। आतिशबाजी का किसी शेड के 50 मीटर के भीतर प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। साथ ही दीपावली के समय तीन मीटर के गैप में भी आतिशबाजी का भण्डारण असुरक्षित होने से नहीं किया जाएगा।

निर्धारित शर्तों में दुकान का साइज बढ़ाने, बाजू की अन्य दुकानों में भण्डारण तथा मात्रा से अधिक स्टॉक पर प्रतिबंध की शर्त को भी शामिल किया गया है। दुकान के नक्शे सदैव उपलब्ध रखना जरूरी है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार पटाखों का विक्रय सुनिश्चित करना होगा। अस्थाई अनुज्ञप्ति प्राप्त दुकानों के अंदर आतिशबाजी को रखने के लिए लकड़ी के रैक व दुकानों के आगे कपड़ों के शामियानों और टेंट का उपयोग न कर टीन शेड का उपयोग अनिवार्य किया गया है। अनुज्ञप्ति के आधार पर दुकान में आतिशबाजी का वजन व मात्रा निर्धारित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। इस दौरान यह भी ध्यान रखा जाएगा कि सुरक्षा दूरी के अंदर एवं दुकानों के प्रकाश के लिए किसी प्रकार के तेल लैम्प, गैस लैम्प व खुली बिजली की बत्तियों का प्रयोग न हो। बिजली लाइन के उपयोग पर दीवार व छत पर इसे दृढ़ता से लगाना आवश्यक है। किसी प्रकार के तार लटके होने की स्थिति न बने। बत्तियों के लिए दीवार पर स्विच जरूरी है तथा एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना अनिवार्य होगा। विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83(3) के तहत आतिशबाजी की दुकान का क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर से कम तथा 25 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।

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