Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star)
मध्य प्रदेश: 04 फरवरी 2026
पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)
लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी वाले मतदाता प्रस्तुत कर सकेंगे कोई एक निर्धारित दस्तावेज: कलेक्टर
मतदाता के नाम विलोपन की स्थिति में जांच और सुनवाई का मिलेगा अवसर
ब्यूरो.पन्ना। फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अंतर्गत उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन 1072/2025 एवं 1145/2025 में 29 जनवरी 2026 को पारित आदेश के पालन में जिले की समस्त विधानसभा के 1004 मतदान केन्द्रों में लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी वाले मतदाताओं के संबंध में वांछित कार्रवाई की जा रही है। मतदाता के नाम के सामने पाई गई लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी का विवरण भी सूची में अंकित है। इसका प्रकाशन प्रत्येक मतदान केन्द्र पर किया गया है। जनसामान्य द्वारा सूची का अवलोकन पन्ना जिले की वेबसाइट https://panna.nic.in/ पर भी किया जा सकता है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार ने बताया कि लॉजिकल डिस्क्रिेपेन्सी वाले मतदाता बीएलओ, बीएलओ सुपरवाईजर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर समस्या का निराकरण करा सकते हैं। जिले के समस्त नागरिकों से भी सूची का अवलोकन करने की अपील की गई है। साथ ही लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी सूची में नाम होने पर निर्धारित कोई एक दस्तावेज मांग किए जाने पर बीएलओ अथवा संबंधित अधिकारियों को प्रदान करने का आग्रह किया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बगैर युक्तियुक्त कारण के विलोपित नहीं किया जाएगा। यदि किसी मतदाता का नाम विलोपन योग्य पाया जाता है, तो विधिवत जांच और सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
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