Editor in Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star)
मध्य प्रदेश: जनवरी 17, 2026
पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)
आदिवासी महिला की पैतृक भूमि हड़पने के प्रकरण में कूटरचना व धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार।
फर्जी पुत्र दर्शाकर नामांतरण, कूटरचित दस्तावेजों से, आदिवासी व्यक्ति से हङपी गई थी 2 हेक्टेयर भूमि
बैंक खातों के माध्यम से भूमि विक्रय राशि का लेन-देन, कई व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध
ब्यूरो.पन्ना। पन्ना पुलिस द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिला की पैतृक भूमि को छल-कपट, धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से हड़पने के गंभीर प्रकरण का पर्दाफाश किया गया है। विवेचना के दौरान महत्वपूर्ण एवं ठोस साक्ष्य सामने आने पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
फरियादिया द्वारा थाना कोतवाली पन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि उनके स्व. पिता की मृत्यु उनके बचपन में हो चुकी थी तथा उनकी माता मल्लनबाई नेत्रहीन हैं। पिता के नाम ग्राम मन्नौर स्थित खसरा नंबर 148/4 रकबा 2.00 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसकी वैध उत्तराधिकारी केवल फरियादिया एवं उनकी बड़ी बहन कुसुमरानी हैं।
फरियादिया ने आरोप लगाया कि अनुपम त्रिपाठी एवं श्रीकांत दीक्षित, निवासी पन्ना द्वारा उनकी जानकारी व सहमति के बिना राजाराम आदिवासी पिता जगोला गोड़ निवासी ग्राम जैतुपुरा थाना अमानगंज को मृत खातेदार का फर्जी पुत्र दर्शाकर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से नामांतरण करवा दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूमि को छल-कपटपूर्वक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से स्वयं के नाम दर्ज करा लिया गया। इस संबंध में वर्ष 2022 में कलेक्टर कार्यालय पन्ना में शिकायत की गई थी।
शिकायत के आधार पर *थाना कोतवाली पन्ना में अपराध क्रमांक 824/25 धारा 420, 467, 468, 471, 419, 409 एवं 34 ता.हि*. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आए कि—
• कूटरचित नामांतरण कार्यवाही में मृत खातेदार एवं उसकी पत्नी को झूठे रूप में मृत दर्शाया गया।
• बिना मृत्यु प्रमाण पत्र, बिना वैध सिजरा-खानदान एवं वास्तविक वारिसों को सूचना दिए बिना नामांतरण आदेश पारित कराया गया।
• कूटरचित नामांतरण आदेश के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति लेकर भूमि का विक्रय किया गया।
• कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग शासकीय एवं बैंकिंग प्रक्रियाओं में किया गया।
उक्त तथ्यों के आधार पर विवेचना में भा.दं.वि. की धारा 467, 468, 471, 419 ता.हि. का इजाफा किया गया।
मामले में पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्री वंदना चौहान के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पन्ना श्री एस.पी. सिंह बघेल के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए विशेष टीमों का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आरोपी श्रीकान्त उर्फ पप्पू दीक्षित को दिनांक 16/01/2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
गिरफ्तार आरोपी:
1. श्रीकान्त उर्फ पप्पू दीक्षित पिता स्व. श्री भास्कर दीक्षित, निवासी मठया तालाव के पास , पन्ना
फरार आरोपी:
अनुपम त्रिपाठी एवं अन्य (तलाश जारी)
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