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पन्ना मध्य प्रदेश: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में दिए निर्देश...

Editor in Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star) 

मध्य प्रदेश: अक्टूबर 292025

पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में दिए निर्देश...

मध्य प्रदेश।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत सोमवार को मध्यप्रदेश सहित 12 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के दृष्टिगत निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत विभिन्न स्तर पर पुनरीक्षण कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ समयबद्ध रूप से विभिन्न कार्यवाहियां संपादित की जाएंगी। इस संबंध में बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रामप्रताप सिंह जादौन द्वारा वीडियो कान्फ्रंेंसिंग के जरिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी व्हीसी कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार सहित अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मधुवंतराव धुर्वे, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स व निर्वाचन पर्यवेक्षक उमाशंकर दुबे भी उपस्थित रहे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन कर कार्य करें। आयोग के विभिन्न निर्देशों का अच्छी तरह भलीभांति अध्ययन कर लें। इस दौरान अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओव्ही डॉट इन पर जाकर कोई भी मतदाता 2003 की मतदाता सूची को देख सकता है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ तीन बार मतदाताओं के घर घर जाएंगे, यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जो व्यक्ति एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, वह भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, हटवाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार या संशोधन के लिए मतदाता को फॉर्म 8 भरना होगा। एनूमेरेशन फॉर्म भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है, तो जुर्माने या कारावास के लिए दंडनीय होगा।

एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होकर 8 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच 3 नवम्बर तक बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। 9 दिसम्बर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। 9 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026 तक दावा आपत्तियों के आवेदन लिए जाएंगे। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। वीडियो कान्फ्रेंस में पुनरीक्षण संबंधी विभिन्न कार्यवाही और प्रक्रियाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

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