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पन्ना-मध्य प्रदेश: एकादशी पर बाल विवाह रोकने के संबंध में निर्देश जारी, दल का गठन...

Editor in Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star) 

मध्य प्रदेश: अक्टूबर 292025

पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)

एकादशी पर बाल विवाह रोकने के संबंध में निर्देश जारी, दल का गठन...

पन्ना।कलेक्टर ऊषा परमार ने देवउठनी एकादशी एवं आगामी तिथियों पर बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में निर्देश जारी कर समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पुलिस, थाना प्रभारी, जनपद पंचायत सीईओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। देवउठनी ग्यारस के अवसर पर बाल विवाह की अधिक संभावना होती है। इसलिए जनजागरूकता अभियान संचालित कर बाल विवाह की रोकथाम के लिए सार्थक प्रयास के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखकर अभियान के रूप में इसकी रोकथाम के लिए सूचना तंत्र, कंट्रोल रूम एवं उड़नदस्ता दल के गठन सहित विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार व कार्यशाला के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया है।

जिला कलेक्टर ने बाल विवाह पर निगरानी और रोकथाम के लिए ग्राम व वार्ड स्तरीय तथा खण्ड स्तरीय दल का गठन किया है। सरपंच की अध्यक्षता में गठित ग्राम व वार्ड स्तरीय दल में बतौर सदस्य पंच, शिक्षक, पंचायत सचिव, एएनएम व आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह एवं शौर्या दल के सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मातृ सहयोगिनी समिति तथा संकल्प समाजसेवी संस्था के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में गठित खण्ड स्तरीय दल में थाना प्रभारी, जनपद पंचायत सीईओ, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, खंड चिकित्सा अधिकारी तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। दल द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं तथा 21 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह की निगरानी कर बाल विवाह पाए जाने पर इसे रोकने की कार्यवाही की जाएगी।

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