Chief in editor: Rajesh Patel (Aapka news Star)
मध्यप्रदेश: 24 जून 2026
पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)
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जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया, सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगा।
ब्यूरो.पन्ना। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती ऊषा परमार ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पन्ना शहर में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया था कि शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश से यातायात व्यवस्था बाधित होती है। साथ ही अस्पताल, स्कूल और बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा का खतरा भी बढ़ रहा है। किसी समय दुर्घटना घटित होने से कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति भी निर्मित हो सकती है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि शहर के अंदर निर्धारित समय में डायमंड चौराहा, मोहन निवास चौराहा, सिटी पोस्ट ऑफिस चौराहा एवं लक्ष्मीपुर तिराहा से भारी व व्यवसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बृजपुर की ओर से आने वाले सभी भारी वाहन लक्ष्मीपुर से दहलान चौकी होते हुए पन्ना-अजयगढ़ मार्ग से होकर जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 1994 के नियम 215 अंतर्गत एवं पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक सेवाओं के वाहनों को उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की है। फायर बिग्रेड, एम्बुलेंस, पुलिस वाहन, नगर पालिका की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, एलपीजी व पेट्रोलियम पदार्थ वाले वाहन, दुग्ध वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, राज्य शासन की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के उठाव कार्य में लगे वाहन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों में युवा अन्नदूत योजना में खाद्यान्न उठाव कार्य में संलग्न वाहनों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 24 सितम्बर 2024 को निर्धारित समयावधि में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किया गया था। जिसकी निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरांत व्यवस्था को यथावत रखने के उद्देश्य से पुनः आदेश जारी किया गया है।
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